वर्तमान सरपंचों एवं पंचों का कार्यकाल बढ़ा

दतिया। राज्य शासन ने कोराना वायरस के संक्रमण से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 94की उपधारा 3 (ख) के तहत ग्राम पंचायतों के वर्तमान सरपंचों एवं पंचों का कार्यकाल आगामी पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।