ग्वालियर । वासुदेवनाथ ढोली बुआ महाराज की पुण्यतिथि मनाने के लिए एसडीएम सीबी प्रसाद के कार्यालय से गलत तिथियों का आदेश जारी होने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जबकि पुण्यतिथि को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद होने पर उच्च न्यायालय ने 11व 12 मार्च को एक-एक दिन पुण्यतिथि मनाने के निर्देश दिए हैं। यह आरोप लगाते हुए वासुदेवनाथ ढोली बुआ महाराज के शिष्य एवं पुत्र बालकृष्ण वासुदेवनाथ ढोलीबुआ का कहना है कि हाइकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पहले दिन हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा पक्ष मनाता है। बालकृष्ण वासुदेवनाथ ढोलीबुआ, योगेश पुरंदरे, जयराम पुरंदरे, निशीकांत पुरंदरे व गोपाल पुरंदरे ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस वर्ष भी वासुदेवनाथ ढोली बुआ महाराज की पुण्यतिथि 11 व 12 मार्च को मनाने की अनुमति के लिए रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट व एसडीएम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। ताकि सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित हो सके। लेकिन तीन मार्च को एसडीएम कार्यालय से गलत तिथि का अस्पष्ट आदेश जारी किया गया। इस त्रुटि को एसडीएम के संज्ञान में लाने के लिए पुनः आवेदन दिया गया। साथ ही उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में भी जानकारी दी गई। इसके बाद भी पूर्व के वर्षों के भांति दोनों पक्षों को एक-एक दिन पुण्यतिथि मनाने का स्पष्ट आदेश नहीं दिया। इस संबंध में एसडीएम को अभिभाषक के माध्यम से नोटिस भी भेजा है।
हाइकोर्ट के आदेश का पालन करें
11 व 12 मार्च को वासुदेवनाथ ढोलीबुआ महाराज की पुण्यतिथि मनाने की अनुमति एक पक्ष ने मांगी थी जिसकी अनुमति दे दी गई है। दोनों पक्षों को उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए। विवाद की स्थिति उत्पन्ना करने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सीबी प्रसाद, एसडीएम