जाली किरायानामा तैयार कर जमीन पर कब्जा कर चला रहा था फर्जी संस्था

घटना रायरू गांव की, पुरानी छावनी पुलिस ने किया मामला दर्ज


ग्वालियर। फर्जी किराया नामा तैयार कर रायरू की एक जमीन पर युवक अपना हक बताता रहा बल्कि यहां एक संस्था का संचालन करता रहा। धोखाधड़ी का पता उस समय चला जब तहसीलदार ने मामले की जांच की। जांच के बाद पीड़िता ने थाना में शिकायत की पर पुलिस ने सुनवाई नहीं की है। जिस पर पीड़िता को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी न्यायालय के निर्देश के पर पुरानी छावनी थानाक्षेत्र स्थित रायरू गांव निवासी परविंदर कौर पुत्री केशरसिंह की रायरू में जमीन सर्वे क्रमांक-58 है। जिस पर कुछ समय पूर्व तक पाताली हनुमान निवासी प्रमोद शर्मा पुत्र परमानंद शर्मा बतौर किरायेदार था। इस जमीन पर वह अपनी शिक्षण संस्था का संचालन करता था। पर कुछ समय बाद जब उसका समय हो गया तो परविंदर ने प्रमोद से अपनी जगह खाली करने के लिए कहा। जिस पर उसने जमीन खााली नहीं की। साथ ही कहा कि उसके पास जमीन पर किरायेदार होने का अधिकार है। उसने जो किराया नामा दिखाया वह परविंदर के भाई के नाम पर था। इस पर विवाद हुआ। पर मामले का खुलासा उस समय हुआ जब 23 दिसंबर 2019 को तहसीलदार ने मामले की जांच की। तब किरायानामा जाली साबित हुआ। इसके बाद परविंदर का आरोप था कि जो संस्था प्रमोद शर्मा चला रहा है। वह भी फर्जी दस्तावेज पर बनी है। इसके बाद उसने पुरानी छावनी थाना में शिकायत की। पर पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर में न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय ने शिकायत को सही मानते हुए मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। जिस पर मामला दर्ज किया गया है।