इंदौर उच्च न्यायालय में नौकरी का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा ठगे 5 लाख

ग्वालियर। एक युवक को इंदौर उच्च न्यायालय में ऑपरेटर की नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवक 5 लाख रुपये ठग ले गया। ठग ने युवक को एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। जिसमें 5 मार्च को ज्वाइनिंग करना था। जब युवक ज्वाइन करने पहुंचा तो ठगी का पता लगा। घटना महाराजपुरा के आदित्यपुरम क्षेत्र की है। पीड़ित ने पहले अपने रुपये वापस मांगे। जब ठग ने रुपये देने से इंकार कर दिया तो फिर वह थाने पहुंचा और शिकायत की है। पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपित युवक को पकड़ लिया गया है। दतिया का वीर विहार कॉलोनी निवासी 21 वर्षीय शशांक पुत्र राकेश श्रीवास्तव प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। अभी वह ग्वालियर में किराये के मकान में रहकर पढ़ रहा है। जून 2019 में उसे एक कार्यक्रम में महाराजपुरा आदित्यपुरम निवासी दीपक गौड़ मिला था। दीपक ने उसे बताया था कि इंदौर उच्च न्यायालय में उसके एक रिश्तेदार की सेटिंग है। वह उसे वहां शासकीय नौकरी दिलवा सकता है। उस दिन के कुछ दिन बाद शशांक ने दीपक से संपर्क किया। दीपक ने बताया कि 5 लाख रुपये खर्चा होगा और पूरी राशि एडवांस में देनी होगी। इस पर शशांक ने अपने घर पर बात की और वह तैयार हो गया। अक्टूबर महीने में 3.5 लाख रुपये उसने दीपक को दिए। दीपक ने उसे एक दो लोगों से मिलवाया। इसके बाद दिसंबर महीने में उसे 1.5 लाख रुपये और दिए। पूरे 5 लाख रुपये मिलने के बाद दीपक ने शशांक को कुछ दिन पूर्व एक ज्वाइनिंग लेटर दिया।


 

5 मार्च को इंदौर में करना था ज्वाइन


ज्वाइनिंग लेटर में लिखा था कि शशांक को 5 मार्च को इंदौर कोर्ट के वकील पांडेय के यहां पहुंचकर सी-क्लास ऑपरेटर के पद पर ज्वाइनिंग लेनी थी। जब शशांक वहां पहुंचा तो उसे पता लगा कि यह ज्वाइनिंग लेटर फर्जी है। इसके बाद उसे ठगी का पता लगा। उसने दीपक से अपने दिए रुपये वापस मांगे, लेकिन उसने पहले कुछ दिन का समय मांगा। आखिर में धमकाने लगा। जिस पर परेशान होकर शशांक ने मामले की शिकायत महाराजपुरा थाना में की है। जिस पर पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज किया है।