ग्वालियर । कोविद-19 से बचाव के लिए हैंड सैनिटाइजर, मास्क की कालाबाजारी व जमाखोरी पर पहली एफआईआर इंदरगंज थाना में दर्ज हुई है। मामला जन जाग्रति पब्लिक फाउंडेशन के अध्यक्ष व अधिवक्ता अवधेश भदौरिया की शिकायत पर जमाखोरों के खिलाफ किया गया है। फिलहाल पुलिस अब जमाखोरों की तलाश में लगी है। अभी तक का यह पहला इस तरह का मामला है। जब जमाखोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जन जाग्रति पब्लिक फाउंडेशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह भदौरिया, सचिव गौरव पांडे ने इंदरगंज थाना में शिकायत करते हुए बताया कि जैसा की ज्ञात है कि पूरे विश्व में कोविद-19 कोरोना वायरस ने दहशत का माहौल बना दिया है। भारत में भी यह थर्ड स्टेज की ओर पहुंच गया है। देश के 19 राज्य के सैकड़ों शहर लॉक डाउन की स्थिति में हैं। ऐसे में मास्क (2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क व एन-95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में केन्द्र सरकार ने 13 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 तक मास्क और सैनिटाइजर को अति आवश्यक वस्तु माना गया है। लेकिन शहर में इन दोनों वस्तुओं की कालाबाजारी शुरू हो गई है। स्टॉकिस्ट, डीलर व मेडिकल स्टोर्स के संचालक इनको जमा कर रहे हैं फिर एमआरपी से अधिक मनचाहे दाम पर बेच रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इस पर इंदरगंज थाना पुलिस ने अज्ञात जमाखोरों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
हैंड सैनिटाइजर, मास्क की जमाखोरी करने वालों पर एफआईआर