धोखाधड़ी के आरोपी बैंक अध्यक्ष तातेड़ को कोर्ट की अंतिम चेतावनी, 13 अप्रैल तक पेश नहीं होने पर कुर्क करेंगे संपत्ति

राजगढ़ / राजेंद्रसूरी बैंक घाेटाले के मामले में केस दर्ज होने के बाद से भाजपा नेता व बैंक अध्यक्ष सुरेश कुमार पिता केशरचंद्र तातेड़ फरार है। सरदारपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रियंका रतोनिया ने 13 अप्रैल तक न्यायालय में पेश होकर जवाब प्रस्तुत करने की चेतावनी दी है। पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके लिए संपत्ति की जानकारी जुटा ली है। गड़बड़ी करने पर तातेड़ सहित 28 लोगों पर धारा 420, 409, 34 के तहत केस दर्ज है। राजगढ़ पुलिस द्वारा तलाश करने के बावजूद नहीं मिलने पर आरोपी के गिरफ्तारी वारंट को घर से लौटा दिया था। गौरतलब है कि राजेंद्रसूरी साख सहकारी संस्था की जिले में 9 शाखाएं संचालित की जा रही थी। इनमें लगभग 19000 खाताधारक थे। संचालक मंडल ने नियमों को ताक में रखकर 91 करोड़ रुपए का ऋण बांटा था। जिसकी वसूली नहीं होने से खाताधारकों की जमा पूंजी फंस गई। बैंको पर ताले डलने के बाद से ग्राहक जमा पूंजी के लिए प्रशासन व काेर्ट के चक्कर काट रहे हैं। जिले की सबसे बड़ी इस वित्तीय अनियमितताओं को लेकर 29-30 अगस्त 2019 काे सहकारिता विभाग के अंकेक्षण अधिकारी राजेश विक्टर ने केस दर्ज कराया था। इसमें बैंक के अध्यक्ष व भाजपा नेता सुरेश तांतेड़ सहित 28 लोगों पर प्रकरण दर्ज कराया था। संस्था सदस्यों को 91 करोड़ 93 लाख 78 हजार 317 रु. का ऋण बांटा था। यह ऋण बिना किसी नीति, बिना नियम और सदस्यों को उनकी उधार चुकाने की क्षमता का आंकलन किए बिना दिया था। 


बैंक में दाे साल से गड़बड़ी का चल रहा था मामला
प्राथमिकी में कई शाखा प्रबंधकों द्वारा करोड़ों रु. की फर्जी लिमिट स्वीकृत करने के साथ करोड़ो रु. के ऋण वसूली नहीं करने की बात भी बताई थी। वैसे दो साल से बैंक में गड़बड़ी चल रही थी। कांग्रेस सरकार आने पर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने मामले काे उठाकर जांच कराई। इसके बाद दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने मुखबीर हेल्पलाइन नंबर 7587628601 भी जारी किया था। लेकिन उसका अब तक कोई पता नहीं चला। वहीं संचालक मंडल ने बिना अनुमति के 9 शाखाओं का संचालन जिले में कर बैंकिंग कार्य किया। जिसकी अनुमति पंजीयक और ना ही आरबीआई से ली।


यह अंतिम चेतावनी है 
थाना प्रभारी लोकेश भदौरिया ने कहा कि प्रथम उद्घोषणा जारी हुई थी उसमें आरोपी को 28 फरवरी तक पेश होने का समय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दिया था। अब दूसरी उद्घोषणा फिर जारी की है। इसमें 13 अप्रैल तक उपस्थित हाेने की अंतिम चेतावनी दी है। 
संपत्ति की जानकारी जुटा ली है 
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी बीएस बिलवाल के मुताबिक, दंड प्रक्रिया की धारा 82 के तहत फरार आरोपी यदि 13 अप्रैल तक सरदारपुर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है ताे दंड प्रक्रिया संहिता धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क का आदेश दे सकते हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार को आदेश कर उनके माध्यम से संपत्ति कुर्क हाेगी। इसके लिए अाराेपी की संपत्ति की जानकारी जुटा ली है।