रतलाम / 15 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ पर दो भाइयों को पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश तरुणसिंह ने एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई। दो-दो हजार अर्थदंड लगाया। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक गौतम परमार ने की।होली मनाने के लिए 15 वर्षीय किशोरी मामा के घर गई थी। घटना दिनांक 14 अप्रैल 2017 को सुबह करीब 10 बजे छोटी बहन के साथ पानी भरने के लिए कुएं पर गई थी। विक्रम सिंह पिता मांगू सिंह (21) निवासी मोरिया बड़े भाई पप्पूसिंह (25) के साथ बाइक पर आया। बाइक से उतरकर विक्रमसिंह ने किशोरी का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर खेत से मामा आए तो धमकाते हुए दोनों दोषी बाइक से भाग निकले। मामा ने किशोरी के पिता को जानकारी दी। पिता व मामा के साथ बरखेड़ाकला थाने जाकर किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। 17 अप्रैल 2017 को आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। विशेष न्यायाधीश तरुण सिंह ने फैसले में आरोपियों को दंडित किया।
15 वर्षीय की नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दो दाेषी भाइयों को एक-एक साल की कैद